सुप्रीम कोर्ट ने दिए हल्द्वानी में जमीन अधिग्रहण के लिए पुनर्वास नीति बनाने के निर्देश

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उत्तराखंड सरकार, केंद्र सरकार और रेलवे से अधिग्रहण के लिए जमीन और उससे प्रभावित परिवारों की पहचान करने को कहा
नई दिल्ली। हल्द्वानी के रेलवे की जमीन से अवैध कब्जा हटाने मामले में बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि अतिक्रमण करने वाले इंसान ही हैं उनके लिए अदालतें निर्दयी नहीं हो सकतीं हैं। इसके साथ ही कोर्ट ने कहा कि अदालतों को भी संतुलन बनाए रखने की जरूरत है।हल्द्वानी में रेलवे की जमीन पर अवैध कब्जे मामले में कोर्ट ने उत्तराखंड सरकार और केंद्र सरकार के साथ ही रेलवे को बैठक बुलाने को कहा है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने जिन परिवारों को रेलवे स्टेशन से सटे भूमि से विस्थापित करना है उनके लिए पुनर्वास नीति बनाने के निर्देश दिए हैं। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में आज नैनीताल हाईकोर्ट के उस आदेरश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई की गई जिसमें हल्द्वानी रेलवे स्टेशन से सटे रेलवे भूमि से अनधिकृत कब्जेदारों को हटाने का निर्देश दिया गया था। इस मामले में रेलवे ने कहा था कि उन्हें ट्रैक और स्टेशन विस्तार जमीन तुरंत चाहिए।बुधवार को सुनवाई के दौरान रेलवे ने कहा कि वो यहां वन्दे भारत ट्रेन चलाना चाहते हैं। इसके लिए उन्हें प्लेटफॉर्म को बढ़ा करने की जरूरत है। इसके साथ ही हर साल ट्रैक पर पानी भर जाता है। जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड सरकार, केंद्र सरकार और रेलवे से अधिग्रहण के लिए जमीन और उससे प्रभावित परिवारों की पहचान करने को कहा। इसके साथ ही पुनर्वास योजना बनाई जाए। कोर्ट ने कहा कि पुनर्वास योजना ऐसी हो जिस से सभी सहमत हो। इस मामले में अगली सुनवाई 11 सितंबर को होगी।

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