कर्नल सोफिया कुरैशी और ऑपरेशन सिंदूर को लेकर दिया था विवादित बयान
नई दिल्ली (उद ब्यूरो)। कर्नल सोफिया कुरैशी पर विवादित बयान देने वाले मध्यप्रदेश के जनजातीय कार्य मंत्री विजय शाह के खिलाफ महू के मानपुर थाने में बुधवार देर रात एफआईआर दर्ज की गई थी। इस मामले को लेकर मंत्री सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए, जहां से उन्हें फटकार मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने विजय शाह को फटकार लगाते हुए कहा कि संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति को तब और जिम्मेदार होना चाहिए जब देश ऐसी स्थिति से गुजर रहा हो। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उन्हें पता होना चाहिए कि वह क्या कह रहे हैं। सीजेआई बीआर गवई ने विजय शाह को फटकार लगाते हुए कहा कि आप किस तरह का बयान दे रहे हैं? आप मंत्री हैं। मंत्री होकर किस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं? क्या यह मंत्री को शोभा देता है? कोर्ट ने कहा कि संवैधानकि पद पर बैठे शख्स से इस तरह के बयान की उम्मीद नहीं की जाती। जब देश इस तरह की स्थिति से गुजर रहा हो तब जिम्मेदारी भरे पद पर बैठे शख्स से इस तरह के बयान की उम्मीद नहीं की जा सकती। सीजेआई ने कहा कि आप जानते हैं ना कि आप कौन हैं? इस पर विजय शाह के वकील ने कहा कि उनके मुवक्किल ने माफी मांग ली है। मीडिया ने उनके बयान को तोड़-मरोड़कर पेश किया है। मीडिया ने इसे ओवर हाइप कर दिया। वकील ने कहा कि हाईकोर्ट ने ऑर्डर पास करने से पहले हमें नहीं सुना। सीजेआई ने कहा कि आप हाईकोर्ट के समक्ष क्यों नहीं गए? सुप्रीम कोर्ट ने विजय शाह के खिलाफ एफआईआर पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। बता दें कि मध्य प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री विजय शाह के सोफिया कुरैशी पर विवादित बायन के बाद उनके खिलाफ महू तहसील स्थित मानपुर थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। यह कार्रवाई कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर दिए गए विवादित बयान पर मध्यप्रदेश हाईकोर्ट के स्पष्ट आदेश के बाद की गई। जिसके बाद विजय शाह ने हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। सुप्रीम कोर्ट ने अब इस मामले में कल सुनवाई करने करने के लिए तिथि निर्धारित की है।