मकान बेचने के नाम पर लाखों की धोखाधड़ी

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रूद्रपुर (उद संवाददाता)। मकान बेचने के नाम पर एक व्यक्ति से लाखों की धोखाधड़ी कर हड़प लिए गये। एसएसपी के निर्देश पर मामले की रपट दर्ज करा दी गई है। एसएसपी को लिखे शिकायती पत्र में बलविन्दर सिंह पुत्र जसवीर सिंह निवासी मलिक कालोनी, रूद्रपुर ने कहा है कि उसका गुरूनानक प्रोपर्टी के नाम से कार्यालय है। जहां पर वह सम्पत्ति खरीद-फरोख्त एवं कमीशन का कार्य करता है। माह नवंबर 2022 में मुकेश बत्र पुत्र स्व- केएल बत्र निवासी आदर्श नगर, गोवा उसके कार्यालय आया और बताया कि उसका एक मकान नं-सी-48, आबास विकास, रूद्रपुर में है जो हर प्रकार से विवाद रहित एवं हर अधिभार से मुक्त है। मुकेश बत्र ने उपरोक्त मकान को बेचने की इच्छा जाहिर की और यह बताया कि वह स्वयं गोवा रहता है इसलिए सुरक्षा की दृष्टि से उसने अपने रिश्तेदारों को मकान में रख रखा है। जैसे ही मकान बिक जायेगा, मेरे रिश्तेदार तुरन्त ही मकान खाली कर देगें। निरीक्षण के बाद उसने मकान खरीदने का मन बनाया। आवास विकास परिषद के कार्यालय से ज्ञात हुआ कि उपरोक्त मकान ृफ्ी-होल्ड नहीं है और उसे तोड़कर नया निर्माण करने हेतु भूमि का ृफ्ी-होल्ड होना अति आवश्यक है। उसने मुकेश को बताया मकान की स्थिति जर्जर है तोड़कर नया निर्माण करना पड़ेगा जिसके लिए भूमि ृफ्ी-होल्ड होनी जरूरी है। बगैर ृफ्ी-होल्ड मकान खरीदने में असमर्थता जतायी। बलविन्दर ने बताया कि मुकेश ने स्वयं द्वारा ृफ्ी होल्ड करने में असमर्थता जतायी तो उसने मकान खरीदने से मना कर दिया । जिसके बाद मुकेश ने उसे अपने घर गोवा बुलाया और कहा वह मकान का मुख्तारनामा निष्पादित कर देगा जिसके अनुसार उपरोक्त मकान को ृफ्ी-होल्ड कराने, बेचने एवं समस्त विधिक अधिकार प्रदत्त कर दूंगा। जिस पर वह राजी हो गया और 29 नवम्बर 2022 को मुकेश द्वारा मेरे पक्ष में उक्त मकान पंजीकृत मुख्तारनामा उप निबंधक कार्यालय, रूद्रपुर, उधम सिंह नगर में निष्पादित कर दिया जिसके एवज में मुकेश बत्र को 5 लाख रूपये नगद दे दिये गये। इसके उपरान्त मकान उसके नाम से ृफ्ी-होल्ड हो गया। इसके उपरान्त उक्त मकान 60 लाख रूपये में बेचने का इकरार हुआ। जिसमें मुकेश ने अपने हस्तलेख में 10 लाख रूपये प्राप्त करना बताया।जिसके बाद मुकेश को अलग अलग तिथियों में कुल 51-50 लाख रूपये दिये। उसने मुकेश बत्र से मकान खाली कराने को कहा तो वह टालमटोल करने लगा। मुकेश ने बताया कि उपरोक्त मकान के स्वामित्व को लेकर उसका उसकी सौतेली माता राजरानी बत्र के बीच में विवाद चल रहा है जो उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड में विचाराधीन है। राजरानी बत्र की मृत्यु हो जाने पर वर्तमान में उसका भतीजा दीपक अरोरा रहता है। जिससे उपरोक्त मकान को खाली कराने की बात चल रही है। दीपक मकान को खाली करने की एवज में 40 लाख रूपये की मांग रख रहा है। मुकेश बत्र द्वारा दीपक अरोरा को 31,50,000 रूपये देकर मकान का कब्जा लेने हेतु कहा गया और यह भी कहा कि उसे अभी तक 51,50,000 रूपये प्राप्त हो गये है और सौदे की धनराशि में से 8,50,000 रूपये शेष बचे है। दीपक अरोरा को 31,50,000 रूपये देने के बाद उसने उपरोक्त मकान का कब्जा सौंप दिया। उसने मुकेश बत्र से अतिरिक्त दी धनराशि 21,50,000 रूपये वापस मांगे तथा मकान की रजिस्ट्री अपने पक्ष में करने के लिए बोला तो मुकेश बत्र द्वारा अपने अधिवक्ता के माध्यम से विधिक नोटिस भेजा गया जिसके अनुसार 19-09-2024 को मुकेश बत्र द्वारा उसके पक्ष में निष्पादित किया हुआ पंजीकृत मुख्तारनामा निरस्त कर दिया गया है। मुकेश द्वारा ना तो जमीन की रजिस्ट्री की जा रही है और न ही अधिक ली धनराशि वापस की जा रही है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुंरू कर दी है।

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